PIT-NDPS एक्ट के तहत शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस वर्ष 43 नशा तस्कर किए निरुद्ध

आदतन नशा तस्करों पर शिकंजा, वर्ष 2025 में तीन और 2024 में एक भी तस्कर नहीं हुआ था निरुद्ध
एप्पल न्यूज़, शिमला

नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शिमला पुलिस ने अब निवारक कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की कार्रवाई अब केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आदतन नशा कारोबारियों को भविष्य में इस अवैध धंधे से रोकने के लिए PIT-NDPS अधिनियम, 1988 के तहत निरुद्ध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने एक और नशा तस्कर को निरुद्ध किया है।
पुलिस थाना संजौली की टीम ने सौरभ निवासी गांव मधान, तहसील ठियोग, जिला शिमला को PIT-NDPS अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जारी निरोध आदेश के अनुपालन में निरुद्ध किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं।

वर्ष 2023 में पुलिस थाना ढली में दर्ज अभियोग संख्या 153/2023 में उसके कब्जे से 7.60 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया था। वहीं, वर्ष 2026 में पुलिस थाना संजौली में दर्ज अभियोग संख्या 35/2026 में 8.780 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की लगातार नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में प्राप्त खुफिया सूचनाओं और रिपोर्टों के आधार पर उसे निरुद्ध करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। निरोध आदेश प्राप्त होने के बाद 1 नवंबर 2026 को आरोपी को निरुद्ध कर आदेशानुसार मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेजा जा रहा है।
गौरतलब है कि शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक PIT-NDPS अधिनियम के तहत कुल 43 नशा तस्करों को निरुद्ध किया है। इसके मुकाबले वर्ष 2025 में केवल तीन और वर्ष 2024 में एक भी नशा तस्कर को इस अधिनियम के तहत निरुद्ध नहीं किया गया था। आंकड़े दर्शाते हैं कि शिमला पुलिस ने आदतन नशा तस्करों के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए निवारक कार्रवाई को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है।

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