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MC रामपुर बुशहर में चुनाव के लिए 28 दिसम्बर को नामांकन, SDM ने बताया कैसा रहेगा चुनावी शेड्यूल

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एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर

उपमंडल प्रशासन रामपुर शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सफल निष्पादन के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने में जुटा है। रामपुर नगर परिषद के चुनावों के लिए नामांकन भरने का दौर जारी है तथा कल 28 दिसंबर 2020 समय 3:00 बजे तक नामांकन भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपमंडल प्रशासन चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। रामपुर नगर परिषद से संबंधित सभी पीठासीन तथा पोलिंग अधिकारियों का चुनाव संबंधी अभ्यास 29-12 -2020 को आयोजित किया जाएगा इसके अतिरिक्त पंचायती राज के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों का दूसरा अभ्यास 29-12 -2020 को रामपुर तथा ननखरी विकास खंडों के मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। पंच, उप प्रधान तथा प्रधान के नामांकन सभी पंचायतों के मुख्यालय यानी पंचायत घर में सम्बंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किए जा सकते हैं। सभी पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन तहसील मुख्यालय में संबंधित निर्वाचन अधिकारी यानी तहसीलदार रामपुर व ननखरीके पास दाखिल किए जा सकते हैं। सभी जिला परिषद सदस्यों के नामांकन उपमंडल मुख्यालय में एसडीएम रामपुर के पास दाखिल किए जा सकते हैं।
4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकते हैं ।
6 जनवरी को नाम वापिस लेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे।
17,19 और 21 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे।
नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज –
A. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है और निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो।
B. नामांकन पत्र (प्ररूप-18)।
C. न देय प्रमाण पत्र (प्ररूप-18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए न देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।
D. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र (प्ररूप-19)
/घोषणा पत्र (अनुबन्ध-।) ।
E. यदि कोई पद आरक्षित है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित प्राधिकारी द्वारा जारी) अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Covid सम्बंधित नोटिस:
इसके अलावा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना दी जाएगी की परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन आवश्यक होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।
मेरा रामपुर उप मंडल की समस्त जनता से अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर कोविड संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने महत्वपूर्ण मत का उपयोग करते हुए एक योग्य ईमानदार व पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुन कर अपने क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखने में सरकार के सहयोगी बने।

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