एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर टोल टैक्स की दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू इन नई दरों में खास तौर पर छोटे यात्री वाहनों को राहत दी गई है।
नई अधिसूचना के अनुसार, 12+1 सीट क्षमता तक के यात्री वाहनों के लिए अब प्रति दिन 100 रुपये एंट्री टैक्स निर्धारित किया गया है। पहले यह दर 70 से 170 रुपये के बीच थी, जिससे अब इसे एक समान कर दिया गया है।
वहीं, लाइट कमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस (6 टायर) के लिए टोल दर 320 रुपये प्रतिदिन तय की गई है।

पहले यह 250 रुपये थी, जिसे बढ़ाया गया था और अब उसी स्तर पर बरकरार रखा गया है। इसी श्रेणी में आने वाले दो एक्सल (6 टायर) ट्रक के लिए भी 320 रुपये प्रतिदिन टोल लागू रहेगा, जिसे पहले बढ़ाकर 570 रुपये कर दिया गया था।
इसके अलावा, तीन एक्सल वाले कमर्शियल वाहन (10, 12 और 14 टायर ट्रक) के लिए 570 रुपये प्रतिदिन टोल निर्धारित किया गया है।
यह दर पहले बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई थी, जिसमें अब मामूली कमी की गई है।
सरकार के अनुसार, संशोधित दरें पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान लागू रहेंगी।
इस फैसले से छोटे वाहनों को राहत मिलने के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।





