पॉक्सो एक्ट के मामले में रामपुर निवासी अमित को 4 साल का कारावास, 5 हजार जुर्माना

एप्पल न्यूज़, शिमला

शिमला में नाबालिग के प्रति यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस थाना ईस्ट, शिमला में इस संबंध में अभियोग संख्या 78/2025 दिनांक 6 अगस्त 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में रामपुर, जिला शिमला निवासी अमित चौहान (22) आरोपी था।


मामले की सुनवाई के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट (दुष्कर्म एवं पॉक्सो), शिमला ने 27 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस के अनुसार, मामले में प्रभावी अन्वेषण करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। इसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा दिलवाई गई।
शिमला पुलिस ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में निष्पक्ष जांच और प्रभावी न्यायिक पैरवी के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाने तथा पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।

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