एप्पल न्यूज़ शिमला
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सीधे क्रॉउन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के साथ–साथ 565 रियासतों का एक समूह भी शामिल था जो क्राउन संपत्ति का हिस्सा नहीं होने के बावजूद सहायक गठबंधनों की एक प्रणाली में बंधा था। रियासतों का अपने आंतरिक मामलों पर नियंत्रण था। लेकिन रक्षा और विदेश मामलों पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में भारत के वायसराय के तहत था। इसके अलावा फ्रांस और पुर्तगाल द्वारा नियंत्रित कई औपनिवेशिक परिक्षेत्र थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अंगीकार पत्र की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें एक रियासत का शासक अपने राज्य को “भारत संघ” में शामिल कर सकता था। मई 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के दौरान अधिकतर राज्यों ने अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार वे सभी भारत के संघ में शामिल हो गए। इन रियासतों के भारत में शामिल होने की प्रक्रिया अपने आप में एक दास्तान है और इसे मूर्त रूप देने के लिए सरदार पटेल जैसे कद्दावर राजनेता की आवश्यकता थी ।
किंतु, जम्मू और कश्मीर राज्य ने पूरी तरह से अलग तरह की चुनौती पेश की। सत्ता हस्तांतरण के समय, जम्मू-कश्मीर राज्य पर महाराजा हरि सिंह का शासन था, जिन्होंने स्वतंत्र रहने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। इससे पाकिस्तान को छद्म युद्ध शुरू करने का अवसर मिला। इन छद्म आदिवासी परदे के कारण जमकर तबाही हुई जिसके परिणामस्वरूप घाटी की आबादी में पूरी तरह से अराजकता, हत्या और लूटपाट फैली । परदे के पीछे आयोजित इस हमले के बाद, महाराजा हरि सिंह ने महसूस किया कि उनकी स्थिति अस्थिर है और उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की। स्थिति की गंभीरता देखते हुए, भारत सरकार सहायता करने के लिए तैयार थी लेकिन इस शर्त के साथ कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। महाराजा उस पर सहमत हुए और भारत सरकार और महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को परिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर किए।
इसके बाद, भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 370 के रूप में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जिन्हें एक अस्थायी प्रावधान बताया गया था। इसके साथ ही, अनुच्छेद 35-ए ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा को यह तय करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए कि कौन राज्य के \”स्थायी निवासी\” हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों, राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण, छात्रवृत्ति और अन्य सार्वजनिक सहायता और कल्याण के क्षेत्र में विशेषाधिकार और स्वाधिकार प्रदान किए। इस प्रावधान के द्वारा विधायिका के किसी भी कार्य को संविधान या देश के किसी अन्य कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अनुच्छेद 370 केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को केवल 4 विषयों – रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और संचार तक सीमित रखता है और सभी अन्य विषयों के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इससे देश के भीतर द्विविधता पैदा हुई जिसके निम्न परिणाम परिलक्षित हुए:-
(i) जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता
(ii) जम्मू–कश्मीर का अलग राष्ट्रीय ध्वज
(iii) जम्मू–कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का जबकि भारत में अन्य राज्यों के लिए कार्यकाल 5 वर्ष
यद्यपि इन प्रावधानों को अस्थाई रूप से रखने का इरादा था लेकिन समय बीतने के साथ इसने स्थाई प्रावधान का रूप ले लिया जिसने समाज के विकास में कई विचित्र अवरोध पैदा किए और समुदायों के बीच संरक्षणवाद और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। इस कारण कश्मीरियत की परिकल्पना लगभग समाप्त हो गई। मिसाल के तौर पर, इसके तहत अगर कोई कश्मीरी महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है, तो उसकी कश्मीरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी । इसके विपरीत, यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से निकाह करती है तो उस व्यक्ति को जम्मू – कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। स्थायी निवासियों ’के रूप में परिभाषित लोगों को छोड़कर कोई भी और अन्य व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के हकदार नहीं थे; न ही वे राज्य सरकार में रोजगार; पंचायत, नगरपालिकाओं और विधान सभा चुनावों में भाग ले सकते थे या फिर सरकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश; अथवा छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक लाभ। यह सूची अंतहीन है। इसके अलावा कई दशकों तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकियों, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों, गोरखाओं, और महिलाओं को समान अधिकार और अवसरों से वंचित रखा गया।
यह वास्तव में, प्रस्तावना के तहत सभी भारतियों के लिए समान व्यवहार के अधिकार के खिलाफ तथा भारत के संविधान के विरुद्ध था। असल में, अनुच्छेद 370 हितधारकों के हाथों में ऐसे उपकरण के रूप में विकसित हुआ जिसने भारत विरोधी तथा धार्मिक झूठ पर समुदायों को विभाजित करने की मांग की। इसने अलगाववाद के लिए आह्वान को बढ़ावा दिया और हमारे राष्ट्रवाद की नींव पर सीधे हमला किया। इसने आतंकवाद को हवा दी और इस तरह राज्य का आर्थिक पिछड़ापन आगे बढ़ा। इस प्रावधान को रद्द करना लोगों की जोरदार और स्पष्ट मांग थी।
5 अगस्त, 2019 को वर्तमान सरकार ने इस विशेष स्थिति को निरस्त कर दिया और जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जहाँ जम्मू और कश्मीर में दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में एक विधानसभा होगी जबकि लद्दाख बिना विधानसभा के होगा।
अनुच्छेद 370 के संशोधन के साथ परिवर्तन
एक राष्ट्र, एक संविधान
धारा 370 के खत्म होने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में अब एक अलग संविधान नहीं रहेगा। इसे भारत के संविधान का पालन करना होगा।
यहाँ के लोगों की नागरिकता
धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जो अब अतीत की बात है।
यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार
इस अनुच्छेद को समाप्त करने से जम्मू-कश्मीर के लोग-विशेष रूप से महिलाएं और नागरिकता या मताधिकार से वंचित लोग, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए सभी मौलिक अधिकारों आनंद ले पाएंगे। अब यहाँ सभी नागरिक माननीय उच्च न्यायालयों या भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।
राष्ट्रीय ध्वज और गान
इसके बाद, राज्य के लिए एक अलग झंडे का प्रावधान गैरज़रूरी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज राज्य का ध्वज होगा- जैसा कि अन्य सभी राज्यों में भी है। राष्ट्रगान-राज्य गान भी होगा।
विधानसभा की कार्यप्रणाली
जम्मू और कश्मीर की विधानसभा अन्य राज्यों की विधानसभाओं से अलग नहीं होगी। यह राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है और ऐसे सभी मामले जो संघ सूची के दायरे में आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पूरी तरह से निपटा जाएगा।
भारतीय कानूनों का अनुप्रयोग
इससे पहले, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए केवल राज्य के कानून लागू थे लेकिन अब सभी केंद्रीय कानून इस राज्य पर लागू होंगे।
निष्कर्ष
8 अगस्त, 2012 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि धारा 370 कश्मीर के विकास के लिए एक बाधा थी और राष्ट्र ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय अतीत के प्रतिष्ठित नेताओं के सपनों को साकार करेगा और हमारे राष्ट्रीयता के प्रति संघर्ष को बढ़ावा देगा। एक राष्ट्र, एक लोगों की भावना एक वास्तविकता बन गई है और अब सरदार वल्लभभाई पटेल के इस सपने को साकार किया गया है।
डॉ अंबेडकर से बेहतर इसका वर्णन कौन कर सकता है जब उन्होंने लिखा था:
\”हालांकि एक संविधान अच्छा हो सकता है, यदि वो लोग जो इसे लागू कर रहे हैं वह अचे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा । हालांकि एक बुरा संविधान, यदि इसे लागू करने वाले अच्छे हैं, तो यह अच्छा साबित होगा\”।
साभार- एम डी सिन्हा, आई एफ इस , अतिरिक्त निदेशक, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान