एप्पल न्यूज़, शिमला
प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से जहां एक ओर फील्ड स्तर पर तैनात अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वहीं निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा घटाई गई है।
अब अधिशाषी अभियंता को 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अधीक्षण अभियंता की शक्तियां बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दी गई हैं। 6 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए मुख्य अभियंता सक्षम होंगे।
पहले निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था। अब विभाग ने नई समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अनुसार निविदा ऑनलाइन रूप में प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होगी।
निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशाषी अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र (अवार्ड लेटर) जारी किया जाएगा। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।
यदि मामला 2 करोड़ रुपये से ऊपर अधीक्षण अभियंता के स्तर का हो तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।
यदि मामला 6 करोड़ रुपये से ऊपर मुख्य अभियंता के स्तर का है तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर, 5 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और 8 दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानि ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा।
निर्धारित समय सीमा में कार्य का आवंटन किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इस विषय मेें फील्ड अधिकारियों की परफॉरमेंस देखी जाएगी और उसके अनुरूप उनकी एसीआर ग्रेडिंग में भी प्रविष्टि की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए इन सुधारों से अनुमान है कि निविदा प्रक्रिया में और पारदर्शिता आएगी तथा कार्य दक्षता भी बढ़ेगी। प्रदेश में विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे निर्माण कार्यों को और गति मिलेगी।