एप्पल न्यूज, रामपुर बुशहर
लवी मेला–2025 के समापन के बाद मेला ग्राउंड और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के किनारे लगाए गए सभी अस्थायी दुकानों, स्टॉलों, ढाबों व व्यापार स्थलों को 15 दिसंबर 2025 की शाम तक पूरी तरह खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस संबंध में उप-मंडलाधिकारी (ना.) एवं मेला सचिव, अंतरराष्ट्रीय लवी मेला, रामपुर बुशहर की ओर से आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक स्थान खाली न करने की स्थिति में प्रशासनिक नियमों के तहत सामान जब्त किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यापारी/दुकानदार की स्वयं की होगी।
प्रशासन के अनुसार यह निर्णय यातायात को सुचारू रखने, स्थानीय व्यापारियों के हितों, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों की समस्याओं, नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 व 7, ग्राम पंचायत जगातखाना, ब्रौ व चाटी के जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यापारी/दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

लवी मेला समाप्ति के बाद झूलों व कैनोपी हटाने के आदेश
रामपुर बुशहर।
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला–2025 के व्यापार मेले की अवधि बढ़ाकर 14 दिसंबर 2025 तक किए जाने के बाद प्रशासन ने मेला ग्राउंड को खाली कराने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उप-मंडलाधिकारी (ना.), रामपुर बुशहर की ओर से नगर परिषद रामपुर बुशहर के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को पत्र जारी कर डूम झूला (Doom Jhula) और कैनोपी संचालकों को 15 दिसंबर 2025 को अनिवार्य रूप से मेला ग्राउंड खाली करने के आदेश दिए गए हैं।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिसंबर को सभी झूला व कैनोपी संचालक अपनी-अपनी संरचनाएं हटाकर स्थान खाली करें, ताकि व्यापार मेले से जुड़ी कोई भी गतिविधि निर्धारित अवधि के बाद जारी न रहे। निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

एनएच व लवी मेला ग्राउंड से अस्थायी दुकानों को हटाने के सख्त निर्देश
रामपुर बुशहर
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला–2025 के समापन के मद्देनज़र प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-05) और लवी मेला ग्राउंड पर लगी अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर बुशहर की ओर से तहसीलदार/नायब तहसीलदार रामपुर को इस संबंध में लिखित निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एनएच और लवी मेला ग्राउंड पर अस्थायी दुकानों की अनुमति 15 दिसंबर 2025 तक ही मान्य है। इसके तहत तहसील प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि 14 दिसंबर 2025 तक कार्यालय कानूनगो व फील्ड कानूनगो के माध्यम से लवी मेला 2025 से जुड़े सभी व्यापारियों/दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाए।

15 दिसंबर तक दुकानें खाली करने को लेकर माइक से अनाउंसमेंट के निर्देश
रामपुर बुशहर।
लवी मेला–2025 के समापन के बाद मेला क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से प्रशासन ने माइक (MIC) के माध्यम से सार्वजनिक अनाउंसमेंट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर बुशहर की ओर से नगर परिषद रामपुर बुशहर के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि 13 और 14 दिसंबर 2025 को MIC सिस्टम के जरिए नियमित रूप से अनाउंसमेंट करवाई जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला व्यापार मेले में भाग ले रहे सभी व्यापारी और दुकानदारों को समय रहते सूचना मिल सके।

अनाउंसमेंट में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि मेला ग्राउंड और एनएच-05 के किनारे लगाई गई सभी दुकानें व स्टॉल 15 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से खाली करने होंगे।
प्रशासन ने कहा है कि अनाउंसमेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि के बाद लवी मेला व्यापार मेले से जुड़ी कोई भी गतिविधि जारी न रहे। साथ ही दुकानदारों को पहले से अवगत कराकर किसी भी तरह की असुविधा या विवाद की स्थिति से बचा जा सके।







