एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर (जलवाहक) और दैनिक वेतनभोगी के रूप में निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को उपलब्ध रिक्त कक्षा-IV (प्यून-कम-चौकीदार) पदों के विरुद्ध नियमित करने की मंजूरी प्रदान की है। �
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उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र में इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।

सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल वही पार्ट टाइम वाटर कैरियर नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने निर्धारित अवधि की सेवा दैनिक वेतनभोगी के रूप में पूरी कर ली है। नियमितीकरण उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के विरुद्ध किया जाएगा।
वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नियमित करने के निर्देश
सरकार ने पात्र कर्मचारियों को राहत देते हुए यह भी निर्देश दिया है कि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, कर्मचारियों को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही नियमित किया जाए। नियमितीकरण के बाद उनकी तैनाती में बदलाव या स्थानांतरण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
इस निर्णय से शिक्षा विभाग के तहत लंबे समय से दैनिक वेतन के आधार पर सेवाएं दे रहे पात्र पार्ट टाइम जलवाहकों को नियमित कर्मचारी बनने का अवसर मिलेगा। हालांकि, नियमितीकरण के लिए संबंधित कर्मचारी को सरकार द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा।
सरकार का यह फैसला लंबे समय से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे जलवाहकों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।





