एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित सरकारी आवासीय परिसरों में कमरों की बुकिंग और किराये को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से 8 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार चयनित कमरों का किराया अब ₹3,000 प्रति कमरा प्रतिदिन (सभी करों सहित) निर्धारित किया गया है।
यह दर हिमाचल भवन/हिमाचल सदन, नई दिल्ली, हिमाचल भवन, चंडीगढ़ और विली पार्क सर्किट हाउस, शिमला के निर्धारित कमरों पर लागू होगी।

इन कमरों का किराया ₹3,000 प्रतिदिन
हिमाचल भवन, नई दिल्ली: कमरा नंबर 405, 406, 407, 307, 308, 309 और 310
हिमाचल सदन, नई दिल्ली: कमरा नंबर 303, 304, 101 और 102
हिमाचल भवन, चंडीगढ़: कमरा नंबर 202, 203, 204, 107, 108 और 109
विली पार्क सर्किट हाउस, शिमला: कमरा नंबर 512, 514, 522, 523, 411, 412 और 414
ऑनलाइन होगी बुकिंग
इन कमरों की बुकिंग के लिए आवेदक को himatithi.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बुकिंग विंडो इच्छित ठहराव की तारीख से तीन दिन पहले खुलेगी। उपलब्ध कमरा बुक होने पर कुल किराये की राशि अग्रिम जमा करनी होगी। भुगतान नेट बैंकिंग, QR कोड/UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकेगा।
रद्दीकरण पर भी तय होंगे शुल्क
अधिसूचना के अनुसार, यदि पुष्टि की गई बुकिंग को चेक-इन समय से 24 घंटे पहले, यानी ठहराव की तारीख को दोपहर 12 बजे से पहले रद्द किया जाता है, तो जमा अग्रिम राशि का 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।
वहीं, चेक-इन समय से 24 घंटे के भीतर बुकिंग रद्द करने पर जमा कमरे का पूरा किराया जब्त हो जाएगा।
यदि बुकिंग सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रद्द की जाती है तो जमा कमरे का किराया आवेदक को वापस किया जाएगा।
बुकिंग कन्फर्मेशन का समय भी निर्धारित
एक अन्य अधिसूचना में सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन परिसरों में उपलब्ध कमरों में से 30 प्रतिशत कमरों की बुकिंग दोपहर 12 बजे और शेष कमरों की बुकिंग शाम 5 बजे प्रत्येक कार्यदिवस में कन्फर्म की जाएगी।
नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।









