रामपुर में पोक्सो Act मामले में तकलेच के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर

पुलिस थाना रामपुर में दर्ज अभियोग संख्या 117/2025, दिनांक 24 दिसंबर 2025, धारा 376, 506 IPC एवं धारा 6 POCSO Act के मामले में आरोपी राजिन्दर सिंह पुत्र मोहन लाल, निवासी तकलेच, तहसील रामपुर, जिला शिमला, उम्र 40 वर्ष को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय POCSO/बलात्कार, किन्नौर डिवीजन, रामपुर बुशहर द्वारा 30 सितंबर 2026 को दोषसिद्ध किया गया।


माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 6 POCSO Act के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास (SI) भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, धारा 506 IPC के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास (RI) तथा ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास (SI) भुगतना होगा।
यह दोषसिद्धि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रभावी अनुसंधान तथा मजबूत अभियोजन के माध्यम से आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए शिमला पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।

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