हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 बिना संशोधन के फिर से पारित 

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एप्पल न्यूज, शिमला

 हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित कर दिया।

राज्यपाल की ओर से वापस किए गए इस विधेयक को पहले सरकार ने विधानसभा में वापस लिया और फिर नए सिरे से इसी विधेयक को पेश करके बिना संशोधन के पारित कर दिया।

उस समय सदन में विपक्ष मौजूद नहीं था, लिहाजा इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकी। 

संशोधित विधेयक के अनुसार सरकार को वानिकी एवं औद्यानिकी विवि नौणी तथा कृषि विवि पालमपुर में कुलपति की नियुक्ति का सीधा अधिकार मिलता है।

इन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार अभी तक राज्यपाल के पास है और वर्ष 2023 में सरकार ने विधानसभा से विधेयक पारित कर राज्यपाल की शक्तियों को कम करने का प्रावधान किया था।

मगर राजभवन ने उस विधेयक को अभी तक मंजूरी नहीं दी थी और सरकार को संशोधन करने के लिए सुझाव दिया था।

मंगलवार को सदन में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पुराने संशोधित विधेयक को जहां वापस लेने का प्रस्ताव रखा, वहीं इसके साथ नया संशोधित विधेयक भी पेश कर दिया।

सत्ता पक्ष ने बहुमत के साथ इस विधेयक को बिना किसी संशोधनों के पारित करने का निर्णय लिया। अब एक बार यह विधेयक पारित होने के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। 

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