चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए हिमाचल मेंभांग की खेती को मंजूरी, NDPS नियमों में होगा संशोधन

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एप्पल न्यूज़, शिमला
मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत प्रदेश में चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग (कैनाबिस) की खेती, प्रसंस्करण, निर्माण, भंडारण और परिवहन को विनियमित किया जाएगा।


सरकार का मानना है कि नियंत्रित और कानूनी ढांचे के तहत भांग की खेती से औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। संशोधित नियमों के तहत खेती, उत्पादन और परिवहन की पूरी प्रक्रिया लाइसेंस एवं निर्धारित शर्तों के अधीन होगी, ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को वैकल्पिक नकदी फसल का विकल्प मिलने की संभावना है, वहीं औषधीय उत्पादों और अनुसंधान गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह अनुमति केवल चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग तक सीमित रहेगी तथा मादक पदार्थ के रूप में इसके अवैध उपयोग पर पहले की तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मंत्रिमंडल के इस निर्णय को प्रदेश में कृषि विविधीकरण, अनुसंधान और औषधीय उद्योग के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार जल्द ही संशोधित नियमों और लाइसेंस प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।

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