चरस तस्करी के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना

एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर

विशेष न्यायाधीश-II, किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह (61) को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला पुलिस थाना झाकड़ी में दर्ज अभियोग संख्या 50/2023 से संबंधित है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध ND&PS Act की धारा 20 के तहत कार्रवाई की गई थी। आरोपी की पहचान राजेंद्र सिंह पुत्र पदम दास, निवासी तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला के रूप में हुई है।


मामले में आरोपी के कब्जे से 118 ग्राम चरस बरामद की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) के साथ ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
शिमला पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ ND&PS Act के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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