एप्पल न्यूज़, शिमला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की मतगणना राज्य भर में स्थापित 68 मतगणना केन्द्रों में 8 दिसंबर को प्रातः 8 बजे आरम्भ होगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना डयूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए मतगणना का पहला पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण ई.वी.एम. मशीनों के माध्यम से 2 या 3 दिसंबर को किया जाएगा जबकि दूसरा पूर्वाभ्यास मतगणना के एक दिन पूर्व यानी 7 दिसंबर को होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के लिए प्रयोग होने वाली ईवीएम की क्रम संख्या की जानकारी उम्मीदवारों को भी दी जा सकती है।
गर्ग ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को जितने भी काउंटिंग टेबल होंगे, उतने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी काउंटिंग टेबल तथा डाक मतपत्रों की काउंटिग टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी अनुमति होगी।
रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारोें को मतगणना एजेंटों की संख्या के बारे में भी सूचित करेंगे जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केन्द्रों के लिए नियुक्त करेंगे। काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फार्म-18 भरना होगा तथा 4 दिसम्बर सांय 5 बजे तक फार्म 18 की दो प्रतियां अपनी फोटो और पहचान पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारीे के पास जमा करवाने होंगे।
4 दिसम्बर के बाद फार्म 18 किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। फार्म-18 में काउंटिंग एजेंट अपनी नियुक्ति के घोषणा पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे।
डाक मतपत्रों की गिनती प्रातः 8 बजे आरम्भ की जाएगी जबकि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती प्रातः 8.30 बजे शुरू हो सकती है।
उन्होंने बताया कि लॉगबुक में विधिवत एंटरी करने के उपरान्त स्ट्रांग रूम को रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के ऑबजर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा और इस सारी कार्यप्रणाली की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप और अन्य किसी भी प्रकार के रिकार्डिंग उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट किया कि काउंटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य अथवा सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद तथा खण्ड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता तथा सरकारी कर्मचारी इत्यादि को कांउटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
यद्यपि किसी अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), जो भारत का नागरिक है, को काउंटिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पार्षद, वार्ड सदस्य, सरपंच अथवा निकाय प्रमुख को भी काउंटिंग एजेंटके रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्तें उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई हो।