एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित पेंशन एरियर के शेष भुगतान को मंजूरी दे दी है। वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन का पूरा बकाया जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव (वित्त) की ओर से 22 जून 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई में होने वाले इस भुगतान के बाद प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस श्रेणी के पेंशनरों का कोई भी बकाया शेष नहीं रहेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा पहले 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 19 जून 2025 और 27 जनवरी 2026 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों की अगली कड़ी के रूप में जारी किया गया है। इससे पहले सरकार चरणबद्ध तरीके से विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों को एरियर का भुगतान कर चुकी है।
आदेश के अनुसार, पहले से दी जा चुकी अंतरिम राहत (Interim Relief) की चार किश्तों तथा पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत (Dearness Relief) की 12 किश्तों को सकल बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा। समायोजन के बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, वही पेंशनरों के खातों में जमा की जाएगी।

सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDA) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पेंशनर को पूर्व में अधिक भुगतान हुआ है और उसकी वसूली बनती है, तो उसे बकाया राशि से समायोजित किया जाए। शेष राशि का भुगतान जुलाई 2026 के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रशासनिक विभाग, कोषागार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान कर दिया जाए।






