संजौली हिंसा प्रकरण में पुलिस ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, कुल गिरफ्तारियां 6 पहुंचीं

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एप्पल न्यूज़, शिमला

संजौली में आरोपी उबैद से जुड़े मामले के बाद हुई हिंसा, तोड़फोड़ और सार्वजनिक मारपीट के प्रकरण में शिमला पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पुलिस थाना संजौली में दर्ज अभियोग संख्या 39/2026 के अनुसार शिकायतकर्ता अजीम मिर्जा ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनकी दुकान में जबरन घुसे, उनके साथ मारपीट की, सीसीटीवी कैमरों की तारें तोड़ दीं और बाद में उन्हें तथा उनके सहकर्मी आफताब को दुकान से बाहर ले जाकर सार्वजनिक रूप से मारपीट करते हुए जुलूस निकाला।


इस मामले में पुलिस ने पहले ही मुख्य आरोपी मदन ठाकुर और विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान चार अन्य आरोपियों श्वेता चौहान, कल्पना शर्मा, गौरव कुमार और गगन शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब थाना संजौली में एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पीड़िता के आगे के बयानों के आधार पर गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और आरोपी उबैद को 6 जून को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उससे संबंधित एक दुकान में जबरन प्रवेश किया, वहां तोड़फोड़ की तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

इस दौरान आरोपी के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों के साथ यह घटना हुई, उनका नाम न तो मूल शिकायत में था और न ही पीड़िता के बयानों में उनका कोई उल्लेख था।
इसी आधार पर पुलिस ने हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़ और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोपों में अलग से अभियोग संख्या 39/26 दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से विजय शर्मा के खिलाफ पूर्व में सात तथा मदन ठाकुर के खिलाफ दस आपराधिक मामले दर्ज रह चुके हैं। इनमें दंगा, शांति भंग करने तथा विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
शिमला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी आपराधिक घटना या आरोप के संबंध में कानून को अपने हाथ में न लें और विधिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें। पुलिस ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसकी पहचान या संबद्धता कुछ भी हो।
यह मसौदा समाचार प्रकाशन शैली में तैयार किया गया है और स्थानीय समाचार पोर्टल या अखबार में उपयोग किया जा सकता है।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची (अभियोग संख्या 39/2026)
मदन ठाकुर पुत्र जय सिंह ठाकुर, निवासी गांव देवघोड़ी, डाकघर सालाना, तहसील एवं जिला शिमला, उम्र 43 वर्ष।
विजय शर्मा पुत्र बाल कृष्ण शर्मा, निवासी कुमार भवन, संजौली, जिला शिमला, उम्र 47 वर्ष।
श्वेता चौहान पत्नी केशव चौहान, निवासी धींगू धार/ढिंगू माता मंदिर के समीप, संजौली, शिमला, उम्र 41 वर्ष।
कल्पना शर्मा पत्नी गौरव शर्मा, निवासी परमेश्वरी निवास, नार्थ ओक, संजौली, शिमला, उम्र 42 वर्ष।
गौरव कुमार पुत्र राकेश कुमार, निवासी कृष्णा नगर, ओल्ड बस स्टैंड, शिमला।
गगन शर्मा पुत्र महेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी गांव बुखारी, डाकघर ए.जी., तहसील एवं जिला शिमला।
पॉक्सो मामले में गिरफ्तार आरोपी
उबैद पुत्र मोहम्मद शहजाद, निवासी कृष्णा नगर, शिमला (स्थायी पता: वीपीओ भनेरा, तहसील नज़ीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश), उम्र 22 वर्ष।

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