साउथ पोर्टल में टनल के 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर अंतिम छोर तक फोटोग्राफी तथा वीडीयोग्राफी पर भी रहेगा प्रतिबंधः- डा0 ऋचा वर्मा
एप्पल न्यूज़, कुल्लु
3 अक्तूबर से अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन हुआ है, तभी से यह सुरंग सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केन्द्र बन गई है। अधिक संख्या में लोगों के सुरंग के अंदर एकत्रित होने,, उपद्रव, ओवर सपीडिंग, अनावश्यक रूप से स्टापेज, अत्यधिक तेज ड्राईविंग इत्यदि चीजें जिला प्रशासन के ध्यान में लाई गई हैं, अतएव लोगों की सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जानी वांछित है।
इस सम्बंध में जिला दंडाधिकारी डा0 ऋचा वर्मा द्वारा आज एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहल अधिनियम,1988 की धारा 116 तथा सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिसों का प्रयोग करते हुए हाल ही में लोकार्पित की गई अटल रोहतांग सुरंग में यातायात को नियंत्रित करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार रोहतांग टनल के अंदर अनावश्यक स्टाॅपेज, ओवर स्पीडिंग (साईन बोर्ड पर दर्शाई की वाहन गति से अधिक न हो) रैश ड्राईविंग, गल्त तरीके से ओवरटेंिकंग, इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार की अवेहलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदेश के अनुसार इमरजैंसी एग्जिट टनल पर अनावश्यक रूप से मूवमैंट पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघना करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर टनल के अंतिम छोर तक किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी तथा वीडीयोग्राफी पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।