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कुल्लू कोर्ट कम्पलेक्स से कॉलेज तक और DC ऑफिस से विद्युत कार्यालय तक दोनों सड़कें होगी ‘वन वे’ वाहनों की एकतरफा आवाजाही के आदेश

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एप्पल न्यूज़, कुल्लू

जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 166 के तहत आदेश जारी करते हुए कुल्लू के दो वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों की एकतरफा आवाजाही के आदेश जारी किये हैं।
आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर से डीसी आफीस व क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए कॉलेज गेट तक की सड़क में वाहनों की केवल एकतरफा आवाजाही को ही अनुमति प्रदान की है।

इसी प्रकार, डीसी आफीस से जिला परिषद भवन, मिनी सचिवालय, विद्युत कार्यालय होते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के पुराने गेट तक सम्पर्क मार्ग जिसकी लंबाई 377 मीटर पर, पर भी वन-वे ट्रैफिक के संचालन के आदेश जारी किये हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्ष कुल्लू ने उन्हें अवगत करवाया कि कोर्ट परिसर से क्षेत्रीय अस्पताल तक तथा मिनी सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जिला परिषद, बिजली कार्यालय व लोक निर्माण कार्यालय व क्षेत्रीय अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग निजी कार्यों तथा सरकारी डियूटि के लिये आते हैं जिस कारण लोगों की बड़ी आवाजाही व भीड़ रहती है।

कोर्ट परिसर से लेकर कॉलेज गेट तक सड़क पर्याप्त चौडी नहीं है और इस सड़क पर पार्किंग के लिये भी जगह उपलब्ध करवाई गई है। इन सम्पर्क सड़कों पर प्रायः वाहनों का जाम रहता है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या से निपटने के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा बार कांउसिल के सदस्यों ने एक संयुक्त निरीक्षण करके उपायुक्त को अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

लोगों को सुविधा प्रदान करने तथा वाहनों के जाम के समाधान के लिये इन्हीं सुझावों के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने दोनों मार्गों पर वाहनों की केवल एकतरफा आवाजाही के आदेश जारी किये हैं।

हालांकि आपातकालीन सेवा में तैनात वाहनों के लिये यह आदेश लागू नहीं होंगे।
भुंतर से कसोल के बीच वोल्वो बसें रात 10 बजे से प्रातः 6.30 बजे तक
एक अन्य आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने हाथीथान चौक भुंतर से कसोल के बीच लग्जरी वोल्वो बस की श्रेणी के स्टेज कान्ट्रेक्ट कैरीज वाहनों को केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.30 बजे के बीच आवाजाही की अनुमति प्रदान की है। पूर्व में ये अनुमति रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक थी।
आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक ने जिला दण्डाधिकारी को अवगत करवाया कि कसोल के लिये भुंतर से उक्त वाहनों की आवाजाही प्रातः 6.30 बजे के बाद तथा रात्रि 10 बजे से पूर्व नहीं की जानी चाहिए। इससे स्थानीय सब्जी बिक्रेताओं तथा स्कूली बच्चों को जाम के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।  
  दोनों आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे।  

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