IMG_20260124_200231
previous arrow
next arrow

कुल्लू, भुंतर व मनाली में धारा 163 लागू, दशहरा मेले में असामाजिक तत्त्वों द्वारा गड़बड़ी की आशंका

IMG_20251207_105330
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, कुल्लू

जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने बताया कि जिले में इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी-देवताओं एवं लोगों के यहां एकत्रित होने की संभावना है।

इसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्त्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जिले में  आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है।

  जिला दंडाधिकारी  ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा  संहिता के, धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि पुलिस, अर्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी, पुलिस स्टेशन कुल्लू, भुंतर व मनाली क्षेत्रों में दिनांक 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। 

प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुन्तर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उप-प्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हथियार सहित कुल्लू ज़िला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अविलम्ब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। 

इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Share from A4appleNews:

Next Post

लो जी- मुकर गई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, संजौली अवैध मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे

Thu Oct 10 , 2024
एप्पल न्यूज, शिमला  संजौली मस्जिद मामले में अब एक नया विवाद आ गया है।अब मुस्लिम संगठन MC आयुक्त के फैसले के खिलाफ़ ऊपरी अदालत में जाएंगे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बोली कि नगर निगम आयुक्त की अदालत का फैसला गलत है। एक बैठक में संगठन ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने दबाव में आकर […]

You May Like

Breaking News