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3.616 किलो चरस मामले में दोषी को 14 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना

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एप्पल न्यूज़, कुल्लू
सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के एक मामले में आरोपी धर्म चंद पुत्र सेस राम को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 3 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


जिला न्यायवादी के अनुसार, आरोपी को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया। मामले के अनुसार 24 नवंबर 2022 को शाम करीब 4:25 बजे जिला कुल्लू की विशेष जांच इकाई ने मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की थी।
इस संबंध में कुल्लू पुलिस के पुलिस थाना कुल्लू में एफआईआर संख्या 436/2022 दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष में 2 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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