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कुल्लु में डीसी ने किए सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

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एप्पल न्यूज़, कुल्लु

कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत कुल्लू जिला में नाई/ब्यूटी पार्लर/सैलून के संचालन के लिए जिला दण्डाधिकारी डाॅ. ऋचा वर्मा ने मंगलवार को जारी आदेश के तहत संशोधित व नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिसर में की जाने वाली गतिविधियों में हेयर कटिंग, बालों की रंगाई, बैक्सिंग, सिर की मालिश, मैनीक्योर व पैडीक्योर, हेयर स्ट्रेटनर व हेयर पर्मिंग की अनुमति होगी। छोटी दुकानों में केवल एक कुर्सी व बड़े सैलून में एक से दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है।
आदेश के अनुसार कचरे के निदान के लिए कूड़ादान उपलबध होना चाहिए। दुकान में अलग से हैण्ड वाॅश बेसिन अथवा सिंक जिसमें साबुन व बहता हुआ पानी उपलब्ध हो। उपकरणों व सेलून कर्मियों को निजी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। प्रत्येक परिसर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सावधानियों से संबंधित प्रचार सामग्री को दुकान के अंदर व बाहर ग्राहकों की जानकारी के लिए चसपान करना होगा।
जिन उपकरणों को साफ करना मुश्किल है, उन्हें केवल एक बार ही उपयोग किया जाना चाहिए और इस्तेमाल उपकरण का सही ढंग से निदान करना आवश्यक है। ऐसे उपकरण जिनसे त्वचा को भेदने की संभावना है, उन्हें कीटाणु रहित करना होगा। कैंची जो गलती से त्वचा में घुस जाती है, उसे एल्कोहल हैण्ड रब, स्पिरिट द्वारा कीटाणु रहित करना होगा। इसके लिए बाॅयलर का उपयोग करें और उपकरणों को उबलते पानी में 20 मिनट तक रखें। कर्मी अपने हाथों को 20 सैंकंड तक छः चरणों में साबुन से धोएं।
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