एप्पल न्यूज, मंडी
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने औट थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का एक बड़ा मामला उजागर किया है।
28 अप्रैल को औट थाना एवं पुलिस चौकी बलिचौकी की तीन संयुक्त पुलिस टीमों ने नियमित गश्त के दौरान खुहान, माजौन और मटला गांवों में छापेमारी की। यह सभी गांव थाना औट के अंतर्गत आते हैं।
इस अभियान के दौरान खुहान क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का खुलासा हुआ। मौके पर पुलिस ने लगभग 17,000 अफीम के पौधे बरामद किए, जिन्हें तुरंत नष्ट कर दिया गया। यह पौधे अफीम के अवैध व्यापार से जुड़े एक संगठित प्रयास की ओर इशारा करते हैं।

पुलिस अधीक्षक मंडी के अनुसार, इस मामले में मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की धारा 18 के तहत तीन अलग-अलग प्राथमिकियां (FIRs) औट थाना में दर्ज की गई हैं।
वर्तमान में पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि इस अवैध खेती से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।
NDPS एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत अफीम की खेती, उत्पादन, कब्ज़ा, परिवहन या व्यापार को गंभीर अपराध माना गया है, जिसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान है।

दोषी पाए जाने पर इसमें 10 से 20 वर्षों तक की सजा और एक लाख रुपये से दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अफीम की अवैध खेती को नष्ट करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सक्रिय गिरोहों की पूरी श्रृंखला को उजागर करना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है और भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।