चिट्टा तस्करों पर कानून का शिकंजा, रोहड़ू अदालत का कड़ा फैसला- 2 अभियुक्तों को 5 साल की सजा

IMG_20260414_194415
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, रोहड़ू
जिला पुलिस शिमला के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में आज 21 फरवरी 2026 को माननीय विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने कड़ा फैसला सुनाया।
FIR संख्या 25/2023 दिनांक 20.03.2023, धारा 21, 25, 29 एनडीपीएस अधिनियम, थाना जुब्बल के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


दोषी करार अभियुक्त:
1️⃣ सुरेंद्र कुमार पुत्र लाइक राम, निवासी गांव नेहनार, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला (आयु 50 वर्ष)
2️⃣ ईशान पुत्र राजिंदर सिंह, निवासी गांव सिरथी, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला (आयु 38 वर्ष)
अदालत ने दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना जुब्बल की टीम ने कार्रवाई के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 13.10 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई।
🔹 जिला पुलिस शिमला की आम जनता से अपील:
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें।
नशे के खिलाफ लड़ाई में जनभागीदारी ही सबसे बड़ी ताकत है।

Share from A4appleNews:

Next Post

हिमाचल पुलिस ने "एंटी चिट्टा" अभियान के तहत 96 आदतन और संगठित तस्करों को किया गया "डिटेन", अवैध सम्पति की जब्ती और कुर्की जारी

Sat Feb 21 , 2026
एप्पल न्यूज़, शिमला हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा अभियान के अंतर्गत संगठित नशा तस्करी के विरुद्ध व्यापक और समन्वित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी […]

You May Like

Breaking News