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चिट्टा तस्करों पर कानून का शिकंजा, रोहड़ू अदालत का कड़ा फैसला- 2 अभियुक्तों को 5 साल की सजा

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एप्पल न्यूज़, रोहड़ू
जिला पुलिस शिमला के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में आज 21 फरवरी 2026 को माननीय विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने कड़ा फैसला सुनाया।
FIR संख्या 25/2023 दिनांक 20.03.2023, धारा 21, 25, 29 एनडीपीएस अधिनियम, थाना जुब्बल के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


दोषी करार अभियुक्त:
1️⃣ सुरेंद्र कुमार पुत्र लाइक राम, निवासी गांव नेहनार, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला (आयु 50 वर्ष)
2️⃣ ईशान पुत्र राजिंदर सिंह, निवासी गांव सिरथी, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला (आयु 38 वर्ष)
अदालत ने दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना जुब्बल की टीम ने कार्रवाई के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 13.10 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई।
🔹 जिला पुलिस शिमला की आम जनता से अपील:
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें।
नशे के खिलाफ लड़ाई में जनभागीदारी ही सबसे बड़ी ताकत है।

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