हिमाचल में पंचायत चुनावों के चलते “ट्रांसफर पर बैन”, आयोग का सख्त आदेश

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एप्पल न्यूज़, शिमला

State Election Commission Himachal Pradesh ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
यह निर्णय Supreme Court of India के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन चुनावों की प्रक्रिया 31 मई 2026 तक पूरी की जानी है।

वर्तमान में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण सहित कई चुनावी गतिविधियां फील्ड स्तर पर जारी हैं, जिनके लिए अधिकारियों की निरंतर उपस्थिति आवश्यक है।


आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं किया जाएगा। यह कदम चुनावों में पारदर्शिता, निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हालांकि, विशेष परिस्थितियों में जैसे स्वास्थ्य संबंधी कारण, अनुशासनात्मक मामले या न्यायालय के आदेश के चलते ट्रांसफर की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले आयोग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, ट्रांसफर आदेश में इस स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी होगा।


आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि बिना पूर्व अनुमति के किसी अधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे रिलीव नहीं किया जाएगा और संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह आदेश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके।

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