एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र लागू की गई आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में अनिल कुमार खाची के आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा अधिकांश निर्वाचन परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं।

इसके चलते संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA सहित संबंधित कानूनों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता हटाने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2026 में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की थी। चुनाव प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने के बाद अब इसे समाप्त कर दिया गया है।
आचार संहिता हटने के साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों, प्रशासनिक निर्णयों, सरकारी योजनाओं की घोषणाओं तथा अन्य सरकारी गतिविधियों पर लगी चुनावी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। इससे विभिन्न विभागों की लंबित परियोजनाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के बाद प्रदेश में सरकारी और प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जा सकेंगे।






