बड़ी ख़बर -हिमाचल सरकार ने आरक्षित वर्गों SC/ST/OBC के ‘ओन मेरिट’ चयन को लेकर की स्थिति स्पष्ट, पढ़े नये नियम –

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण के तहत ‘ओन मेरिट’ (Own Merit) पर चयन को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने SC/ST/OBC तथा क्षैतिज आरक्षण वाली श्रेणियों के उम्मीदवारों के चयन और उनके समायोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
आदेश के अनुसार, SC/ST/OBC वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू समान मानकों पर चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। उन्हें उनकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा।
हालांकि, यदि किसी उम्मीदवार ने आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अवसरों की संख्या अथवा विस्तारित जोन ऑफ कंसिडरेशन जैसी किसी रियायत का लाभ लिया है, तो उसे आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के विरुद्ध ही माना जाएगा।
आदेश में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, पहले संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी की मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद यह देखा जाएगा कि उसमें क्षैतिज आरक्षण वाली श्रेणी के कितने उम्मीदवार शामिल हैं। यदि क्षैतिज आरक्षण की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अतिरिक्त चयन की आवश्यकता नहीं होगी। कमी होने पर संबंधित श्रेणी की सूची के निचले क्रम से उतनी संख्या में उम्मीदवारों को हटाकर क्षैतिज आरक्षण की आवश्यकता पूरी की जाएगी।


PwBD उम्मीदवारों के लिए भी स्पष्ट नियम
सरकार ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (PwBD) उम्मीदवारों के संबंध में भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड का लाभ लिए अपने मेरिट के आधार पर चयनित होता है, तो उसे अनारक्षित (UR) रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, न कि PwBD के लिए आरक्षित कोटे में।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्क्राइब (लेखक) की सुविधा और उसके साथ दिया गया प्रतिपूरक समय रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उम्मीदवार की स्वयं की दिव्यांगता को ‘ओन मेरिट’ निर्धारित करने के लिए रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा।
वहीं Distinguished Sportspersons तथा Antodaya/BPL श्रेणी के वे उम्मीदवार, जो बिना किसी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड का लाभ लिए सामान्य/अनारक्षित उम्मीदवारों के समान मेरिट प्राप्त करते हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर ओपन/अनारक्षित क्षैतिज सीटों या सामान्य अनारक्षित पूल में समायोजित किया जाएगा।
यह आदेश कार्मिक विभाग ने 24 सितंबर 2026 को जारी किया है और प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों तथा सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/विश्वविद्यालयों आदि को भेजा गया है।

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