एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 1194 पदों पर भर्ती मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने तीन माह में सीबीआई को जांच पूरी करने के भी आदेश दिए हैं। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।
जस्टिस तरलोक सिह चौहान और चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने बुधवार को यह बड़ा फैसला सुनाया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने कथित धांधली से जुड़ी पटवारी भर्ती परीक्षा का तमाम रिकॉर्ड तलब कर सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पटवारी परीक्षा में पेपर सेट करने की प्रक्रिया को दरकिनार कर जेबीटी प्रवेश परीक्षा के पेपर की कॉपी पेस्ट कर खानापूर्ति की गई। 43 प्रश्न जेबीटी की पूर्व में आयोजित टेट परीक्षा के प्रश्न पत्र से डाले गए थे।
परीक्षा के लिए न कमेटी बनाई और न पेपर सेट करने की प्रक्रिया अपनाई गई। कॉपी पेस्ट के आधार पर पेपर डालकर करीब पौने तीन लाख अभ्यर्थियों में से 1193 का चयन करने की प्रक्रिया अपनाई गई।
याचिकाकर्ता पंकज का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील व पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच कर तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश पारित किए हैं।
गौर हो कि पटवारी के इन पदों के लिए करीब 5 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था लेकिन करीब पौने तीन लाख ने परीक्षा दी। लेकिन परीक्षा के दिन ही कि तरह की गड़बड़ियाँ सामने आने से युवा हताश औऱ निराश हो गए थे। परिणाम भी आनन फानन में निकाला गया जिस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। क्योंकि न तो मैरिट जारी की गई औऱ न ही पूरे पड़ भरे गए।
अब युवाओं को उमड़ है कि जो गड़बडियां हुई उन्हें दूर कर चहेतों के बजाय पात्र युवाओं को मौका मिलेगा।