एप्पल न्यूज़, पांवटा साहिब (डॉ प्रखर गुप्ता)
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने किताबों व लेखन-सामग्री की दुकानें, जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अधिकृत हैं, उन्हें हफ्ते में एक दिन यानि वीरवार को दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की है। हर एक दुकान में एक एनसीसी कैडेट तैनात किया जायेगा जो सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। एनसीसी कैडेट को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलबध करवाए जायेंगे।
जारी किए गए आदेशों के अनुसार जिला में ऐसे सभी दुकानदार जो किताबें व लेखन-सामग्री बेचते हैं और जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अधिकृत हैं, वह हफ्ते में एक दिन यानि वीरवार को अपनी दुकानें सुबह 10ः30 से दोपहर 1ः30 तक खोल सकते हैं।
ऐसे सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर निशान बनाकर ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और इसमें एनसीसी कैडेट्स उनका सहयोग करेंगे। इन दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और आवश्यकता अनुसार हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी होगी।
लेखन-सामग्री वाली दुकान के मालिक हफ्ते में दो दिन दुकान का शटर बंद रखकर सभी इंतेजाम जैसे की कक्षा के हिसाब से किताबों के सेट बना सकेंगे और यह इंतेजाम वह मंगलवार और बुधवार को कर सकेंगे।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी और कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने के लिए दी गयी अनुमति को भी रद्द किया जायेगा।
यह आदेश केवल जिला की किताबों व लेखन-सामग्री की दुकानों पर आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।