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मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारे में पार्टी या उम्मीदवार द्वारा बैठक या चुनाव प्रचार मॉडल कोड का उल्लंघन, गाड़ियों पर डेढ़ फुट से बड़ा झंडा नहीं लगेगा- तोरूल

एप्पल न्यूज़, कुल्लू

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की। उन्होंने ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से  आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को जनसभा ,पदयात्रा, रैली व रोड शो करवाने के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

रैली ,जुलूस ,रोड शो तथा लाउडस्पीकर के लिए अनुमति हेतू 24 घंटे पूर्व ऑन लाइन सुविधा ऐप आवेदन करना होगा। प्रस्तावित सभाओं , स्थान व समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया करना होगा तथा इसके लिए सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करनी होगी।

प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकर या इस प्रकार के अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है ।स्थाई व गतिशील वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले तथा रात 10:00 बजे के बाद किया जाना निषेध है।

जुलूस के आरंभ होने  के  समय , स्थान  व किस मार्ग पर से गुजरेगा के बारे पुलिस अधिकारियों से अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कामकाज में निर्वाचन प्रचार अभियान नहीं किया जा सकता तथा मतदाता को कोई प्रोलोभन,वित्तीय लाभ व अन्य लालच दिया जाना आदर्श आचार सहिंता का उलंघन है।

मंदिरों, मस्जिदों ,धार्मिक स्थलों ,गिरजाघर  व गुरुद्वारे  राजनेतिक दलो व उम्मीदवार द्वारा बैठक व या चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मतदान के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर,भवनों पर पोस्टर, बेनर व झंडा लगाया जाना भी निषेद्ध है। निजी भवनों,या संम्पति पर  झंडा  य पोस्टर लगाने के लिए संम्पति मालिक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है तथा अनुमति की एक प्रति सहायक रिटर्निंग  को देना   होगा।

उन्होंने कहा  कोई भी पोस्टर, पेम्पलेट, हैंड बिल व अन्य दस्तावेज पर प्रिंटर्स, व अपना नाम व संख्या लिखना आवश्यक है।साथ ही इसकी  चार प्रतियां  जिला मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है।  

उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों  तीन पहिया या चार पहिया वाहन तथा ई-रिक्शा में अधिकतम डेढ़ फुट के आकार का एक झंडा लगाने की अनुमति होगी।

 रोड शो में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के काफिले को हर 10 वाहनों के बाद तोड़ा जाएगा और इसके बीच 100 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी । हेलीकॉप्टर  व हेलीपेड की अनुमति के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन करना होगा।

जिला के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अभियान में प्रयोग होने वाले का के परमिट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जबकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वाहनों का परमिट के लिए एआरओ को आवेदन कर सकते हैं ।

पार्टी  के अस्थायी कार्यालय खोलने के लिए भी एआरओ को आवेदन करना होगा । सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदानो  के उपयोग के लिए अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान की जाएगी ।स्कूलों के मैदाने में पब्लिक मीटिंग के लिए अनुमति देना आवश्यक है ।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार  व चुनाव ऐजेन्ट को नामांकन की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक किए गए चुनाव खर्च का अलग से रजिस्टर तैयार करना होगा। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके उपरांत जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय व अनुश्रवण के सदस्यों के साथ भी बैठक की।उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के  नोडल अधिकारी को शराब के भंडारण व वितरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

साथ ही सवेदनशील स्थलों ,बार्डर पर नाका लगा कर  वाहनों की जांच करने के निर्देश दिये ताकि मदिरा की तस्करी पर लग सके।साथ ही शराब की दैनिक बिक्री पर भी नजर रखने को कहा।उन्होंने बैंक  आय कर विभाग के नोडल अधिकारियों को  आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद संदिग्ध लेन देन, पर कड़ी नजर रखने को कहा।

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