शिमला, 19 जून 2025
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें राज्य के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पूर्व-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत दी गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, राज्यपाल ने निर्णय लिया है कि ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कुल लंबित पेंशन एरियर का 50% (अर्थात् कुल 30% एरियर का भुगतान) जून 2025 माह में कर दिया जाएगा।

पहले ही कुछ अंशों का भुगतान किया जा चुका है, इस ताजा भुगतान के बाद कुल 70% एरियर का भुगतान हो जाएगा।
वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (Pension Disbursing Authorities) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन, यदि वसूली योग्य हो, को समायोजित करते हुए शेष एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

यह जिम्मेदारी भी पेंशन वितरण एजेंसियों की होगी कि वे इन एरियरों का भुगतान केवल उन्हीं पात्र पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों को करें जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और यह भुगतान जून 2025 में अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए।
यह आदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव देवेन्द्र कुमार, आईएएस द्वारा जारी किया गया है।







