शिमला जिला में होटल मैरिज में “बिना लाइसेंस” के सर्व नहीं कर पाएंगे “शराब”

एप्पल न्यूज, शिमला

यदि बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य कोई भी वाणिज्यिक परिसर, अपने प्रतिष्ठान में आयोजित पार्टियों या समारोहों में बिना L-50B लाइसेंस के मदिरा परोसते हैं, तो उन्हें संबंधित ज़ोन के कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा।।

इसमें पहला अपराध: ₹50,000/- दूसरा अपराध: ₹75,000/- तीसरा तथा प्रत्येक अगले अपराध: ₹1,00,000/- रुपए है।।इसके अलावा

L-6A लाइसेंस केवल होटलों और रेस्तरां के लॉन, टैरेस, रूफटॉप, स्विमिंग पूल क्षेत्र, बैंक्वेट हॉल आदि में मदिरा परोसने के लिए जारी किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित लाइसेंसों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन पर जारी किया जाएगा। इसमें L-3, L-4, L-5 (संयुक्त), L-4 & L-5, L-4A, L-5A, L-3A, L-4A, L-5A शामिल है।

इस लाइसेंस के अनुदान हेतु उपरोक्त बारों के मालिकों के आवेदन को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तथा इसका अनुदान एवं नवीनीकरण ज़ोन के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क (वित्त वर्ष 2025–26): ₹50,000/- रुपए है। यदि कोई L-3, L-4, L-5 (संयुक्त), L-4 & L-5, L-4A, L-5A, L-3A, L-4A, L-5A लाइसेंसधारी अपनी लाइसेंस प्राप्त परिसरों के बाहर, अपने ही प्रतिष्ठान के किसी अन्य भाग में बिना L-6A लाइसेंस के मदिरा परोसने की अनुमति देता है, तो संबंधित ज़ोन के कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार दंड लगाए जाने का प्रावधान है।

इसमें पहला अपराध: ₹20,000/- दूसरा अपराध: ₹35,000/- और तीसरा अपराध: ₹50,000/- रुपए है। इसके अलावा चौथे अपराध पर संबंधित लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

L-50A (मैरेज पार्टी) L-50A परमिट:।72 बोतल IMFS/देशी शराब तथा 78 बोतल बीयर रखने की अनुमति है। L-12AA (विशेष लाइसेंस – जिला प्रभारी द्वारा जारी किया जाता है जोकि 3 दिनों तक: ₹20,000/- प्रत्येक अतिरिक्त दिन पर: ₹8,000/ शुल्क रहता है।

शराब के ठेके का समय प्रातः 9:00 बजे से रात 12:00 बजे तक और बार का समय दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, डीएसपी अमित ठाकुर सहित जिला के सभी एसडीएम डीएसपी , स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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