हिमाचल के कर्मचारी-पेंशनरों की बड़ी दीवाली, DA 5% बढ़ा अधिसूचना जारी, ग्रुप-डी कर्मचारियों को भी राहत, एरियर के 10 हजार नवंबर में नकद मिलेंगे

एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी तथा वेतन संशोधन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेशों के अनुसार, सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत अक्टूबर 2026 की पेंशन के साथ नवंबर में मिलेगी। वहीं, नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन के बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद दिए जाएंगे।


पेंशनरों की महंगाई राहत 50 प्रतिशत हुई
वित्त (पेंशन) विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों तथा अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आदेश के तहत 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाएगी।
इस निर्णय के तहत पात्र पेंशनरों को निर्धारित तिथियों से बढ़ी हुई दर के अनुसार महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। हालांकि, 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के बकाया महंगाई राहत के भुगतान को लेकर सरकार ने अलग से निर्णय लेने की बात कही है।
नवंबर में पेंशन के साथ मिलेगा बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ
आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर 2026 की पेंशन के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर 2026 में होगा। महंगाई राहत की गणना में रुपये के अंश को अगले पूर्ण रुपये तक बढ़ाकर भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई राहत से संबंधित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। पेंशन वितरण प्राधिकरण, कोषागार अधिकारियों और अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नए आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रुप-डी कर्मचारियों को एरियर के 10 हजार रुपये नकद
वित्त (वेतन संशोधन) विभाग की ओर से जारी एक अन्य पत्र में नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन के बकाया भुगतान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत 1 जनवरी 2016 से वेतनमान संशोधन के कारण देय एरियर में से प्रत्येक पात्र नियमित ग्रुप-डी कर्मचारी को कुल 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।
यह आदेश वित्त विभाग के पूर्व में जारी पत्रों के क्रम में जारी किया गया है। एरियर के भुगतान से संबंधित पहले से निर्धारित अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।
सरकार के इन दोनों फैसलों से प्रदेश के पेंशनरों और नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दर में वृद्धि और कर्मचारियों के लिए एरियर की आंशिक राशि का भुगतान नवंबर में किया जाएगा।

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