एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर
अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला समिति रामपुर के सचिव एवं उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला-2025 के दौरान व्यापारियों को जो स्टॉल एवं प्लॉट आवंटित किए गए थे। वे केवल 30 नवम्बर 2025 तक की अवधि के लिए ही नियमानुसार प्रदान किए गए थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा प्लॉट एवं स्टॉल आवंटन के समय यह सूचना दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज की गई थी कि यह प्लॉट केवल 30 नवम्बर तक ही आवंटित किए जा रहे हैं, और इस शर्त को सभी व्यापारियों ने स्वीकार किया था।

उन्होने सभी व्यापारियों, स्टॉल संचालकों एवं बाहरी व्यापार इकाइयों से आग्रह किया है कि वे 30 नवम्बर 2025 की रात्रि तक अनिवार्य रूप से स्टॉल व दुकानें खाली करें।
उपमंडलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि और समय के बाद यदि कोई व्यापारी स्टॉल खाली नहीं करता है तो उसके स्टॉल की बिजली एवं पानी की आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाएगी।
साथ ही नियमों के अनुसार कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें स्टॉल को सील करना, सुरक्षा राशि जब्त करना तथा भविष्य में स्टॉल आवंटन से प्रतिबंधित करना भी शामिल होगा।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान है और इसके सुव्यवस्थित संचालन में अनुशासन एवं समयबद्धता आवश्यक है। इसलिए सभी व्यापारी प्रशासन का सहयोग करें।
अंत में उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि स्टॉल हटाते समय कचरा, पैकिंग सामग्री एवं अपशिष्ट सामग्री को निर्धारित स्थान पर ही जमा करें, तथा मेला स्थल की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।






