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नियमानुरूप एवं पारदर्शिता के साथ हुई हिमाचल विधानसभा में भर्तियाँ, अध्यक्ष पर आरोप लगाना असंवैधानिक

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एप्पल न्यूज, शिमला

   विधानसभा सचिवालय से जारी प्रैस विज्ञप्ति में प्रवक्ता ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों तथा सोशियल मिडिया में विधान सभा सचिवालय में अभी हाल ही में हुई भर्तियों पर तथ्यहीन, गैर- जिम्मेदाराना और  भ्रामक बयानवाजी की जा रही है जो कि दु:खद तथा समझ से परे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में भी  राजभवन, उच्च न्यायालय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह भर्तियाँ निजी सचिवालयों द्वारा ही की जाती हैं।

भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तथा सभी भर्तियाँ  माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सभी वर्गो को आरक्षण अनुरूप पूर्व की भांति निर्धारित नियमों तथा मापदंडो के अनुसार की गई हैं।

          प्रवक्ता ने कहा कि जब से विधान सभा अस्तित्व में आई है तब से लेकर नियुक्तियों में सभी जिलों के अभ्यर्थियों का पात्रता अनुरूप चयन किया गया है।

इनमें क्रमश: शिमला (37), सिरमौर (11), बिलासपुर (03), हमीरपुर (07), काँगड़ा (36), ऊना (03), चम्बा (05), मण्डी (49) ,किन्नौर (01), सोलन (14), कुल्लू (01), उतराखण्ड (02) तथा चण्डीगढ़ (01) को नियुक्तियाँ दी गई हैं।

          जबकि वर्तमान में मैरिट के आधार पर की गई नियुक्तियों में  प्रदेश के सभी जिलों से क्रमश: शिमला (02), सिरमौर (02), बिलासपुर (01), हमीरपुर (07), काँगड़ा (01), ऊना (01), चम्बा (15), मण्डी (02) तथा लाहौल स्पिति (01) से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।  

                    प्रवक्ता ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है। भर्तियों को लेकर विधान सभा अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाना असंवैधानिक है।

यदि तथ्य जाने बिना कोई भी मिडिया या सोशियल मिडिया के माध्यम से संवैधानिक पद पर आक्षेप लगाएगा तो वह संवैधानिक पद की मर्यादा तथा विशेषाधिकार हनन का उलंघन माना जाएगा ।

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