एप्पल न्यूज़, शिमला
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पूर्ण रोक को अगले आदेशों तक जारी रखने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग द्वारा 3 जून 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 6 अप्रैल 2026 से लागू ट्रांसफर बैन यथावत प्रभावी रहेगा।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, मंडलीय आयुक्तों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला न किया जाए।

गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने पहले लगभग 400 तबादलों को विशेष अनुमति के तहत मंजूरी दी थी। अब नए आदेश के बाद सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा और किसी भी मामले में नियमों के तहत पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
सरकार ने आदेशों के सख्ती से पालन के निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।








