एप्पल न्यूज़, शिमला
अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है की जब दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए और बाद में जब पर्ची से नाम निकाले गए लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से उम्मीदवार को जीत मिली वह गलत है।
पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया जो कि गलत धारणा है, इसके खिलाफ उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
27 फरबरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ था जिसमें तीन निर्दलीयों समेत छ कांग्रेस बागी विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ़ वोट दिया था।
68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34 -34 पर मामला अटक गया था।
टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।