एप्पल न्यूज, रामपुर बुशहर
रामपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा (हेरोइन) तस्करी से जुड़े 9 और आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
इससे पहले 3 मार्च को मंडी जिला के दो युवाओं के कब्जे से 26.68 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस केस में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 88 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन का खुलासा हुआ है।
मुख्य आरोपी और बड़ी बरामदगी
3 मार्च को पुलिस ने सोहन लाल (25) निवासी सलोहा, करसोग और गीता श्रेष्ठ (25) निवासी टकोली, ओट मंडी को चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से:
- 26.68 ग्राम हेरोइन (चिट्टा)
- मोबाइल फोन, जेवरात – कुल कीमत ₹4,50,000
- बैंक खातों में जमा ₹4,72,537
बरामद किए गए। पुलिस ने इनकी कुल ₹9,22,537 की संपत्ति को जब्त कर लिया है।

वित्तीय जांच में सामने आया कि दोनों के खातों में ₹88 लाख से अधिक का लेन-देन हुआ है, जिससे इनके नेटवर्क के बड़े पैमाने पर सक्रिय होने की पुष्टि हुई।
नौ नए आरोपियों की गिरफ्तारी
21 मार्च को पुलिस ने गहन जांच के बाद रामपुर और ननखड़ी क्षेत्र से 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी स्थानीय निवासी हैं:
- आदितल राठौर (35), गांव पलजारा
- गगन (31), मैन बाजार रामपुर
- नवीन चौहान (26), गांव कलमोग
- राजन मैहता (33), गांव लैलन
- मोहित अग्रवाल (32), शीश महल रामपुर
- उज्जवल पंडित (30), मैन बाजार रामपुर
- संजीव कुमार (30), गांव लालसा
- कुशल चौहान (21), गांव कराली
- राजकुमार (31), गांव मतरेवड
60 से 70 संदिग्धों की सूची तैयार
रामपुर के उपमंडल पुलिस अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि:
“इन दोनों मुख्य आरोपियों के संपर्क में आए करीब 60 से 70 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ रामपुर पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा।
NDPS एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई
गिरफ्तार आरोपियों पर NDPS Act, 1985 की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें:
- 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
- भारी जुर्माना
- अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती
- का प्रावधान है।
कानूनी धाराएं:
इन आरोपियों पर निम्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है:
- NDPS Act, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) विशेष रूप से:
- 21 (b): Commercial quantity में हेरोइन रखना या तस्करी करना।
- 25: नशीले पदार्थों के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल।
- 27A: नशा तस्करी के फाइनेंसिंग में संलिप्तता।
सज़ा: NDPS Act के तहत:
- 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा।
- 1 लाख रुपये से अधिक जुर्माना।
- संपत्ति जब्त की जा सकती है।
समाज के लिए संदेश
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को नशा तस्करी या नशा सेवन संबंधी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए सामूहिक जागरूकता की आवश्यकता है।