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नशा तस्करी में लिप्त रिंकू-टिंकू को PIT- NDPS एक्ट के तहत कुल्लू जेल में भेजा

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एप्पल न्यूज, शिमला

आज हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करी में बार-बार लिप्त पाए गए आरोपी रिंकू टिंकू (पुत्र दीपक), निवासी गांव जताहर बिहाल, डाकघर कटराई, तहसील एवं जिला कुल्लू को मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (PIT NDPS Act) के तहत तीन महीने की अवधि के लिए निरोधात्मक हिरासत (Preventive Detention) में लिया है।

उक्त आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत छह मामले दर्ज हैं, जिनमें उसके कब्जे से हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई थी। बार-बार गिरफ्तार होने के बावजूद वह गुप्त रूप से नशे के व्यापार में सक्रिय था।

इस पर जिला पुलिस कुल्लू द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसके निरोध की अनुमति दी।

इसके उपरांत रिंकू टिंकू को 4 अप्रैल 2025 को जिला जेल कुल्लू में बंद किया गया। जिला कुल्लू में PIT NDPS अधिनियम के अंतर्गत यह चौथा निरोधात्मक कदम है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है और जनता से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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