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हिमाचल में बस किराए में हुआ बदलाव, न्यूनतम किराया अब 10 रुपए 4 km के लिए

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एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में स्टेज कैरिज बस सेवाओं के न्यूनतम किराए में संशोधन किया है।

अब पहले 4 किलोमीटर के लिए न्यूनतम बस किराया ₹10 होगा, जो पहले ₹5 था।

यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत लिया गया है और यह सभी राज्यीय व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों पर लागू होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह बदलाव सार्वजनिक हित में किया गया है।

इस निर्णय से HRTC सहित निजी बस ऑपरेटरों की चांदी चमक गई जबकि यात्रियों के लिए जोर का झटका है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग एक दो किलोमीटर या 4- 5 किलो मीटर का ही सफर करते हैं।

ऐसे में अब सीधे 10 का नोट जाएगा भले ही यात्री को 500 मीटर ही क्यों न जाना पड़े।

इससे पहले 22 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना में पहले दो किलोमीटर के लिए किराया ₹5 निर्धारित किया गया था।

अब 11 अगस्त 2022 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया आदेश लागू किया गया है।

इस आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) कमलेश कुमार पंत द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। परिवहन विभाग ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी है।

प्रमुख बिंदु:

  • नया न्यूनतम किराया: ₹10 (पहले 4किमी के लिए)
  • पूर्व किराया: ₹5 पहले 2km के लिए था
  • निर्णय की तिथि: 19 अप्रैल 2025
  • अधिनियम: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (धारा 67)

यह फैसला आने वाले समय में यात्रियों पर आर्थिक प्रभाव डालेगा, वहीं राज्य परिवहन विभाग को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

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