कर्मचारियों को संशोधित वेतन नियम 7A को हटाने की अधिसूचना स्थगित, कर्मचारियों का कल्याण सर्वोपरी -CM

IMG_20260514_180822
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज़, शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सक्खू के निर्देशों के उपरान्त वित्त विभाग ने 6 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवायें (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में नियम 7ए को हटाने की अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए इस तरह के आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। नियम-कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।


आज शिमला में इस संबंध में मुख्यमंत्री से कई कर्मचारी संगठनों ने भेंट की तथा इस अधिसूचना को वापिस लेने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करना है।
श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही  अपने कर्मचारियों को पुरानी पैंशन स्कीम बहाल की।

इसके अलावा सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी।

Share from A4appleNews:

Next Post

कुल्लू निरमंड के शर्मानी में भयंकर भूस्खलन, एक ही परिवार के 5 लोग दबे, एक शव बरामद

Tue Sep 9 , 2025
एप्पल न्यूज, निरमंड कुल्लू कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल की ग्राम पंचायत घाटू के शर्मानी गांव में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात करीब 2 बजे हुए भीषण भूस्खलन से एक मकान पूरी तरह मलबे में दब गया। इस हादसे में स्थानीय चुनी लाल का परिवार प्रभावित हुआ […]

You May Like

Breaking News