सोलन में भाजपा नेता राजीव बिंदल के भाई रामकुमार बिंदल गिरफ्तार — 25 वर्षीय युवती ने लगाया दुराचार का आरोप
एप्पल न्यूज, सोलन
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल (78) को पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवती से दुराचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शुक्रवार को सोलन पुलिस ने की।
🔹 मामला कैसे शुरू हुआ
शिकायत के अनुसार, पीड़िता 7 अक्तूबर को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक वैद्य (रामकुमार बिंदल) के पास पहुंची थी।
युवती ने बताया कि वह पहले से ही इलाज करवा रही थी, लेकिन जब उसे आराम नहीं मिला तो किसी की सलाह पर वह वैद्य के पास गई।

शिकायत में कहा गया है कि परामर्श के दौरान आरोपी ने “शरीर की नसें जांचने” और “अंदरूनी जांच” करने की बात कही। युवती ने इससे इंकार किया, लेकिन आरोप है कि आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ अशोभनीय हरकतें कीं और दुराचार किया।
अगले ही दिन, यानी 8 अक्तूबर को पीड़िता ने महिला थाना सोलन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
🔹 पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धारा 64 (बलात्कार की सजा) और 68 (पद के दुरुपयोग द्वारा यौन संबंध) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजकर नमूने एकत्र किए गए हैं।
एसपी सोलन जी. माधुसूदन शर्मा ने बताया कि –
“शिकायत दर्ज होने के बाद जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा रही है।”
आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने रिमांड की मांग की।
🔹 आरोपी की पहचान और पृष्ठभूमि
रामकुमार बिंदल, पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई हैं।
वे लंबे समय से सोलन में आयुर्वेदिक एवं पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास करते रहे हैं और स्थानीय स्तर पर “वैद्य” के नाम से जाने जाते हैं।
🔹 भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा ने इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि –
“रामकुमार बिंदल के खिलाफ दर्ज यह मामला राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की साजिशें कर रहा है।”
वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस गिरफ्तारी को गंभीर मामला बताते हुए उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है।
🔹 कानूनी प्रक्रिया
मामले में लगाई गई धाराएं (BNS 2023 के अनुसार):
धारा 64 – बलात्कार के अपराध के लिए सजा, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
धारा 68 – किसी पद या पेशे के दुरुपयोग द्वारा यौन अपराध करने पर अधिकतम 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान।
फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने में लगी है।
🔹 समाज और राजनीति में प्रतिक्रिया
यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा में है। कई लोगों ने इसे “राजनीतिक प्रभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष जांच” की मांग की है।
महिला संगठनों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि —
“किसी भी व्यक्ति की हैसियत या पद बड़ा नहीं होता, कानून सबके लिए समान है।”
आगे क्या?
पुलिस ने बताया कि अगले कुछ दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट और सीआरएम (कोर्ट रिकॉर्ड) के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी।
मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्तूबर 2025 को सोलन जिला अदालत में निर्धारित है।







