एप्पल न्यूज, शिमला
संजौली की बहुचर्चित अवैध मस्जिद निर्माण मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश जारी किए हैं।
यह निर्णय नगर निगम शिमला कमिश्नर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए दिया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:
दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल अवैध हैं और इन्हें गिराया जाए
नगर निगम शिमला से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

गौर करने वाली बात है कि इन तीनों मंजिलों को वक्फ बोर्ड स्वयं भी अवैध स्वीकार कर चुका है, और याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग (प्रतिबद्धता) भी दी गई थी।
ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर सुनवाई आगे
ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के वैध / अवैध होने पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत किया
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद हिंदू संगठनों ने इसे “हक में आया फैसला” बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब न्यायालय के आदेश ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
देवभूमि संघर्ष समिति का बयान
देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने कहा कि:
“5 अक्टूबर 2024 के आदेश के बाद भी तीन मंजिलों को गिराने की कार्रवाई लागू क्यों नहीं की गई? अब हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दे दिया है कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल हटाई जाए।”
उन्होंने कहा कि अब नगर निगम को कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही होगा।






