एप्पल न्यूज़, कुल्लू
21 हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास योजना के अंतर्गत 22.57 करोड़ रूपए किए गए वितरित
कुल्लू 17 अक्तूबर। जिला कुल्लू में कौशल विकास भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष, 2013 में शुरू की गई इस योजना के तहत रोजगार विभाग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों के माध्यम से विभिन्न वांछित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें।अपने कौशल को निखारकर स्वयं स्वरोजगार अपनाने के साथ-2 अन्य जरूरतमंद लोगों को भी अपने व्यवसाय के साथ जोड़कर उनकी रोजी-रोटी का माध्यम बन सकें।
जिला कुल्लू के सभी रोजगार कार्यालयों में कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत 21 हजार 712 आवेदक पंजीकृत हैं तथा प्रदेश सरकार की ओर से इन लाभार्थियों को कौशल विकास भत्ता योजना के तहत रोजगार विभाग के माध्यम से अब तक 22 करोड़ 57 लाख 85 हजार 500 रूपए की राशि मासिक भत्ता के रूप में प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान वित वर्ष 2020-21 के लिए जिला में योजना के तहत 5 करोड़ रूपए बजट का प्रावधान किया गया है तथा इस वर्ष जिला में 2 हजार 473 आवेदक विभिन्न संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन लाभार्थियों को अब तक 78 लाख 74 हजार रूपए की राशि कौशल विकास भत्ता के रूप में वितरित की जा चुकी है।
कौशल विकास भत्ता योजना के तहत दिव्यांग आवेदक जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत है, को 1500 रूपए प्रति माह जबकि अन्य श्रेणी के आवेदकों को 1000 रूपए प्रति माह भत्ता के रूप में दिए जाते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक कम से कम आठवीं श्रेणी पास तथा आयु 16 वर्ष पूर्ण तथा 36 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हों तथा उसका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2 लाख से कम होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष, 2017 से एक अन्य बेरोजगार भत्ता योजना भी शुरू की गई है। योजना का मुख्य उददेश्य बेरोजगार युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए सक्षम बनाना है।उन्हें भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है ताकि वह स्वयं को असहाय न महसूस करें।
जिला में सभी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से योजना के तहत 7 हजार 655 आवेदक पंजीकृत किए गए हैं। इन सभी आवेदकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें अब तक रोजगार विभाग के माध्यम से 10 करोड़ 40 लाख 54 हजार 500 रूपए की राशि मासिक बेरोजगार भत्ता के रूप में प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जिला के लिए 2 करोड़ रूपए के बजट का आवंटन किया गया है तथा अब तक 1 करोड़ 69 लाख 27 हजार रूपए की राशि इन बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगार भत्ता के रूप में वितरित कर लाभान्वित किया गया है।
योजना के तहत दिव्यांग आवेदकों को जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत हा,े ,के लिए 1500 रूपए प्रति माह तथा अन्य श्रेणी के आवेदकों को 1000 रूपए प्रति माह बेरोजगार भत्ता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम दस जमा दो पास तथा आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। वह स्वयं नियोजित नहीं होना चाहिए। वह नियमित रूप से कोई प्र्रशिक्षण प्राप्त न कर रहा हो, उसे किसी प्रकार का कौशल विकास भत्ता न मिल रहा हो तथा उसकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।