IMG-20251108-WA0021
previous arrow
next arrow

बड़ी ख़बर- CPS मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक्ट निरस्त, सभी 6 CPS की सेवाएं तुरंत प्रभाव से रद्द- गाड़ी, बंगला, कार्यालय, सुरक्षा सब छीना

IMG-20251111-WA0008
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल सरकार द्वारा 2006 में बने गए CPS एक्ट को आज हिमाचल हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा दायर याचिका पर CPS मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा नियुक्त सभी 6 CPS की सेवाएं तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश दिए। यही नहीं उन्हें दी जा रही सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से छीनने के भी आदेश दिए हैं। जिसमें गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, कार्यालय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही थी।

ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की डबल बैंच में जस्टिस बिपिन चन्द्र नेगी और जस्टिस विवेक ठाकुर ने दिए। इस आदेश के बाद हिमाचल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जिसका असर देश में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में देखने को मिल सकता है।

हां राहत ये कि ये सभी 6 CPS फिलहाल विधायक बने रहेंगे।

Share from A4appleNews:

Next Post

Breaking - हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर सभी 6 CPS को हटाने की अधिसूचना की जारी, पूरा स्टाफ वापस बुलाया

Wed Nov 13 , 2024
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने सभी 6 CPS को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से पूरा स्टाफ वापस बुलाया गया है और सारी सुविधाएं छीन ली गई है। पढ़ें आदेश….

You May Like

Breaking News