एप्पल न्यूज़, कुल्लू
जिला में ट्रैकिंग रूट पर स्थापित कैंप साइट को नहीं हटाया जाएगा। यह वन विभाग पर निर्भर करेगा कि यदि कोई कैंप साइट नदी नालों, खड्ड और भूस्खलन जैसे खतरे वाले क्षेत्रों में पड़ती है तो विभाग उसे हटा सकता है।
बीते दिन नदियों, खड्डों और नालों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला दंडाधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे।
इन आदेशों के अनुसार नदी नालों, खड्ड और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में स्थापित कैंप साइट को जल स्तर या बाढ़ जैसी स्थिति में खतरे को देखते हुए हटाने के आदेश जारी हुए हैं।
अब इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।