“हाटी” को “ST” दर्जा देने पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश, 18 मार्च तक लगी “रोक”, नही मिलेगा जनजतीय दर्जा

IMG_20251207_105330
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, शिमला

हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है।

गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई है जिस पर आज हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

हालांकि केंद्र सरकार से कानून बनने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा।

जनजातीय दर्जे के लिए जरूरी आर्थिक और शैक्षणिक आधार को हाटी समुदाय पूरा नही करता है इसलिए मामले को लेकर गुज्जर और एससी समुदाय ने कोर्ट में याचिका दायर की है जिसको लेकर आज कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

Share from A4appleNews:

Next Post

CM ने गृह मंत्री अमित शाह से आपदा राहत के लिए शीघ्र सहायता राशि जारी करने का किया आग्रह

Thu Jan 4 , 2024
एप्पल न्यूज, शिमलामुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि हिमाचल ने हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित ‘आपदा उपरान्त जरूरतों की आकलन रिपोर्ट’ गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उन्होंने […]

You May Like

Breaking News