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हिमाचल में अब 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी बेटियों की शादी, विधानसभा में विधेयक पारित

हिमाचल विधानसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित

एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।

मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में ध्वनि मत से बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया है।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में बिल पेश किया जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी मंजूरी दी।

विधान सभा सदन में बिल पारित होने के बाद अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए बिल जाएगा और कानून बन जाएगा।

कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि बेटियों के शारीरिक , बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए यह कानून लाना बेहद अहम है और आज के सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विधेयक लाया गया है। 

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