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हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 142 पदों पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी, उन स्थानों पर आचार संहिता लागू

एप्पल न्यूज़, शिमला

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 142 पदों पर उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

इन 142 पदों में 2 पद जिला परिषद् के सदस्य जो कि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य के विधानसभा सदस्य चुने जाने के कारण रिक्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त एक पद पंचायत समिति सदस्य, 9 प्रधान, 18 उप-प्रधान तथा 112 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के पद रिक्त है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 11, 12 व 13 सितम्बर, 2024 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएँगे, जिनकी जांच पंड़ताल 16 सितम्बर, 2024 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरान्त करेगें।

इच्छुक प्रत्याशी दिनाँक 18 सितम्बर, 2024 को साँय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापिस ले सकते है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 18 सितम्बर, 2024 को ही नामांकन पत्रों की वापिसी के तुरन्त पश्चात् चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएँगे।

यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा तथा किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसन्द का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 29 सितम्बर, 2024 को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक करवाया जाएगा।

इस उप निर्वाचन में लगभग 77623 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें 38593 पुरुष मतदाता 39030 महिला मतदाता है।
प्रधान, उप-प्रधान एवं पंचायत सदस्यों के पदों की मतगणना 29 सितम्बर, 2024 को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 30 सितम्बर, 2024 को खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से की जाएगी।

जिन पंचायतों में उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है उनका कोई भी साधारणतया निवासी जिसने कि 01.07.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अपना नाम सम्बन्धित पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु दिनांक 04.09.2024 तक सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त को प्ररूप 2 पर आवेदन कर सकतें है।

इस अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला परिषद हमीरपुर के वार्ड न01 की 15 ग्राम पंचायतों, जिला परिषद् लाहौल-स्पिति के वार्ड न0 6 की 4 ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति इन्दौरा जिला कांगड़ा के वार्ड न028 की तीन ग्राम पंचायतों जंहा 29.09.2024 को उप-निर्वाचन होना है में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।

इसी प्रकार जिन विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान व वार्ड सदस्य का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायतों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।

जिन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है उनका विवरण हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

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