एप्पल न्यूज, रामपुर बुशहर
11 सितंबर को जिला एंव सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी नरेश थापा उम्र करीब 22 साल निवासी नेपाल को NDPS के एक Case में 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये की सजा सुनाई।
फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी L.M शर्मा ने बतलाया कि दिनांक 29.09.2021 को SIU शिमला जिला शिमला की टीम ASI अम्बी लाल के नेतृत्व में ढली, ठियोग, नारकण्डा, कुमारसैन, सैज आदि की गश्त पर रवाना थी।
समय करीब 10.30 बजे प्रातः सड़क NH 05 पर मुकाम जाबली नज्द दुर्गा माता मन्दिर के पास वाहनों की चैकिंग कर रहे थे तो शिमला की तरफ से एक HRTC बस NO HP03B-6161 आई जिसे बर्दीदारी आ० धीरज कुमार ने रोकने का ईशारा किया और बस को रोककर चैकिंग के लिए सड़क के किनारे खड़ा करवाया।
दौराने चैकिंग सीट न0 38 में बैठी सवारी / यूवक ने अपनी गोद में एक पीठू बैग पकडा हुआ था जिसे पीठू बैग को चैक करवाने के लिए कहा गया तो वह बैग चैक करवाने में आनाकानी करने लगा।
जो पीठू बैग में सन्देह जनक वस्तू होने पर बस परिचालक व एक अन्य स्वतन्त्र गवाह के सामने इसका नाम पता पूछा गया जिसने अपना नाम नरेश थापा पुत्र नरु थापा गांव बनीडाडा वार्ड न09 जिला जाजरकोट आंचल भैरी नेपाल बतलाया।
गवाहों के सामने नरेश थापा के गोद में उठाये बैग की तलाश ली। दौराने तलाशी पीठू बैग के अन्दर एक प्लास्टिक पोलीथीन में काले रंग का पदार्थ (चरस) जो तोलने पर 1.290 कि0ग्रा0 चरस बरामद हुई। जिसपर पुलिस थाना कुमारसैन में अभियोग संख्या 87/2021 पंजीकृत किया गया।
तफ्तीश मुकम्बल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत में 13 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नरेश थापा उपरोक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपये की सजा सुनाई।
सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी जिला न्यायवादी एल.एम शर्मा ने की।