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हिमाचल में “मुफ्त पानी” बंद, पहली से 110 रुपए आयेगा “न्यूनतम बिल”, खराब हुआ मीटर तो हर माह दो 444 रुपए, जानें दरें

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एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल सरकार ने मुफ्त पानी पिलाना अब बंद कर दिया है। अब पानी पर भी पैसा देना होगा। पहली अक्तूबर से राज्य में नई दरों को लागू करने के लिए जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

नए आदेशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार प्रति माह प्रति कनेक्शन 100 रुपए वसूल करेगी। पानी का जो टैरिफ रेट निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक 20 किलोलीटर तक पानी के इस्तेमाल पर 19.30 रुपए प्रति किलो लीटर की दर निर्धारित होगी।

20 से 30 किलो लीटर पर यह दर 33 रुपए 28 पैसे होगी, जबकि 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित होगी।

पानी के कनेक्शन पर मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगाया है, मीटर खराब होने पर पिछले तीन महीने का एवरेज बिल देखा जाएगा और 444.07 रुपए प्रति माह की दर से वसूली होगी।

यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू की गई हैं।
प्रदेश में मौजूद लग्जरी होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलो लीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से पैसे लिए जाएंगे।

इनके लिए मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से वसूली होगी।
सरकार ने पानी के साथ सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरों का निर्धारण कर दिया है। सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूल की जाएगी।

डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए होगा जबकि कॉमर्शियल के लिए 1000 रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कॉमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे।

शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा। शहरों में कुछ संस्थानों द्वारा अपने वाटर सोर्सिज का इस्तेमाल होता है उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे।

अतिरिक्त कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को देने होंगे 200 रुपए
ग्रामीण वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को रेट 200 रुपए होगा जबकि कॉमर्शियल रेट 500 रुपए रखा गया है। नॉन डोमेस्टिक नॉन कॉमर्शियल को यह दर 2500 रुपए रखी गई है।

वहीं, शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन एक हजार रुपए में मिलेगा जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन को 1500 रुपए देने होंगे। वहीं नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए देय होगा।

जल शक्ति विभाग ने कॉमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं। सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वांशिंग सेंटरों, होम स्टे, प्राइवेट अस्पालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19 रुपए 30 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से मिलेगा।

20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलो लीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलो लीटर से ऊपर पानी इस्तेमाल पर 150 रुपएप्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई है।

इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं, जबकि खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी।


कुछ श्रेणियों को सरकार ने वाटर कनेक्शन मुफ्त देने की राहत दी है। इनमें विधवाओं, परित्यकता महिलाओं व दिव्यांगजन शामिल हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी।

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